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सरवट में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग

मुजफ्फरनगर। मीरापुर विधायक मिथलेश पाल ने ग्राम सरवट में देवस्थान और देव सरोवर तालाब के लिए दर्ज सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने जिलाधिकारी को भेजे पत्र में संबंधित भूमि की दोबारा पैमाइश कराने, अवैध रास्ते का अतिक्रमण हटवाने और कब्रिस्तान की सीमा पर हदबंदी कराने का अनुरोध किया है।
विधायक मिथलेश पाल ने 14 सितंबर को जिलाधिकारी को भेजे पत्र में बताया कि पाल महासभा शीर्षवाल गोत्र देवता समिति, ग्राम सरवट के अध्यक्ष सुरेश पाल और समिति सदस्य अमर सिंह पुत्र पलटू सिंह निवासी गांधी नगर, कूकड़ा की ओर से 13 सितंबर को प्रार्थनापत्र दिया गया था। पत्र में ग्राम सरवट स्थित खसरा संख्या 509म/1, रकबा 0.2050 हेक्टेयर में देवस्थान तथा खसरा संख्या 506, रकबा 0.2250 हेक्टेयर में देव सरोवर तालाब होने का उल्लेख किया गया है। पत्र के अनुसार दोनों भूमि को श्रेणी 6 (1) (2) की सरकारी भूमि बताया गया है। विधायक ने पत्र में कहा कि समिति के अनुसार खसरा संख्या 509म/1 में करीब 120 मीटर क्षेत्र में देवस्थान बना हुआ है, जबकि खसरा संख्या 506 में करीब 200 मीटर क्षेत्र में पेयजल की सुविधा है और शेष भूमि खाली है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रशासन की ओर से खसरा संख्या 509, रकबा 1.1060 हेक्टेयर की कब्रिस्तान के रूप में निशानदेही भी की जा चुकी है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि कब्रिस्तान की सीमा पर हदबंदी नहीं होने के कारण संबंधित रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया गया और रास्ते की भूमि को कब्रिस्तान में शामिल कर लिया गया। विधायक ने इस मामले में पूर्व में हुई प्रशासनिक कार्रवाई का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी के पत्रांक 99/पीए/ दिनांक 8 जुलाई 2025 तथा तत्कालीन तहसीलदार सदर के पत्रांक 3363/रालि/दिनांक 7 अक्तूबर 2023 के माध्यम से समिति गठित की गई थी। हालांकि, पत्र के अनुसार राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। विधायक ने जिलाधिकारी से मांग की है कि संबंधित सरकारी भूमि की राजस्व टीम के माध्यम से दोबारा पैमाइश कराई जाए। इसके साथ ही खसरा संख्या 509म/1 में दर्ज देवस्थान और खसरा संख्या 506 में दर्ज देव सरोवर तालाब की भूमि को मौके पर चिन्हित कर अतिक्रमण हटाया जाए। उन्होंने भूमि को अभिलेखों के अनुरूप संबंधित समिति को हस्तगत कराने तथा कब्रिस्तान की सीमा पर हदबंदी कराने का भी अनुरोध किया है।

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